अब सिर्फ 2 डॉक्युमेंट में बनाएं DL – घर बैठे 5 मिनट में करें आवेदन Driving Licence Apply Online

Driving Licence Apply Online – आजकल गाड़ी चलाना सिर्फ शौक नहीं, ज़रूरत बन गई है। चाहे बाइक हो या कार, ट्रैफिक में निकलने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। भारत में बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि कानूनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। पहले लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। सरकार की “डिजिटल इंडिया” पहल के तहत अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आप सिर्फ 2 डॉक्युमेंट के साथ घर बैठे लाइसेंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।

अब आसान हुई लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब सरकार ने ‘सारथी परिवहन सेवा’ नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से देश का कोई भी नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल पर जाकर आप अपना राज्य सिलेक्ट करते हैं और फिर लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पहले की तरह सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइन, एजेंट की मदद, या बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है – डॉक्युमेंट अपलोड करने से लेकर फीस भरने और टेस्ट की डेट बुक करने तक।

लाइसेंस के प्रकार और कौन कर सकता है आवेदन

भारत में दो तरह के लाइसेंस मिलते हैं – लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध होता है और इसके दौरान आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस पाने के लिए जरूरी है कि आपके पास कम से कम 30 दिन पुराना लर्निंग लाइसेंस हो। इसके अलावा आवेदक की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। भारतीय नागरिक होना और आधार व पता प्रमाण जैसे डॉक्युमेंट होना जरूरी है।

कौन से डॉक्युमेंट और कितनी फीस लगेगी?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते वक्त आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स देने होते हैं – जैसे आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ (बिजली का बिल, राशन कार्ड), डेट ऑफ बर्थ प्रूफ (जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट), पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर। कुछ राज्यों में मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी हो सकता है।

अब बात करते हैं फीस की – लर्निंग लाइसेंस के लिए ₹150 से ₹300 के बीच खर्च आता है, जबकि परमानेंट लाइसेंस के लिए फीस ₹200 से ₹1000 तक हो सकती है। यह आपके राज्य और गाड़ी के प्रकार पर निर्भर करता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें – पूरी प्रोसेस घर बैठे

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। वहां अपना राज्य चुनें और फिर “Apply for Learner’s Licence” या “Apply for Driving Licence” पर क्लिक करें। इसके बाद अपना नाम, पता, जन्मतिथि और बाकी डिटेल्स भरें।

अब डॉक्युमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें – आधार कार्ड, फोटो, साइन वगैरह। उसके बाद ऑनलाइन ही फीस जमा करें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अब टेस्ट के लिए तारीख और टाइम स्लॉट चुनें।

लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। टेस्ट पास हो जाने के बाद डिजिटल लर्निंग लाइसेंस आपके मोबाइल या ईमेल पर मिल जाता है। इसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। टेस्ट पास करने के बाद आपका स्मार्ट कार्ड लाइसेंस डाक से आपके पते पर भेज दिया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के फायदे सिर्फ गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस न सिर्फ सड़क पर वाहन चलाने का कानूनी अधिकार देता है, बल्कि यह एक वैलिड पहचान पत्र (ID Proof) के रूप में भी इस्तेमाल होता है। बैंक में खाता खोलना हो, बीमा कराना हो या कोई सरकारी काम – ड्राइविंग लाइसेंस हर जगह मान्य है। और हां, अगर आपने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाई तो ₹5000 तक का जुर्माना और कोर्ट की पेशी भी हो सकती है। तो बेहतर है कि समय रहते अपना लाइसेंस बनवा लें।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

सवाल 1: क्या 18 साल से कम उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है?

नहीं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम 18 साल की उम्र जरूरी है। हालांकि 16 साल की उम्र में नॉन-गियर व्हीकल (जैसे स्कूटी) के लिए लर्निंग लाइसेंस मिल सकता है।

सवाल 2: लर्निंग लाइसेंस मिलने के कितने दिन बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं?

लर्निंग लाइसेंस मिलने के कम से कम 30 दिन बाद और 180 दिन के भीतर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

सवाल 3: अगर ऑनलाइन टेस्ट फेल हो जाए तो दोबारा कब दे सकते हैं?

अगर आप लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट फेल कर जाते हैं, तो 7 दिन बाद फिर से टेस्ट देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी नीतियां, शुल्क और प्रक्रियाएं राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। कृपया आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर ताजा जानकारी जरूर प्राप्त करें।

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